News Desk: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि अभिनेता के खिलाफ 2 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। इमरान खान ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था।
2 नवंबर तक नहीं होगी कार्रवाई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान को जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे अभिनेता को फिलहाल राहत मिली है।
नोटिस में इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। अदालत से मिली अंतरिम राहत के बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। हालांकि, यह राहत मामले का अंतिम फैसला नहीं है।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है। यह प्रदर्शन दिल्ली में कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। यह मांग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) को लेकर उठाए गए सवालों और कथित अनियमितताओं से जुड़ी थी।
इस प्रदर्शन के बाद इमरान खान को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद अधिकारियों की ओर से उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया। नोटिस के अनुसार, उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ना था।
इमरान खान ने नोटिस को दी थी चुनौती
अमेरिकी नागरिकता रखने वाले और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक इमरान खान ने भारत छोड़ने के निर्देश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने नोटिस को रद्द करने और उस पर रोक लगाने की मांग की थी।
इस मामले में अभिनेता की दलीलों और अधिकारियों के पक्ष पर अदालत को विचार करना है। फिलहाल, केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद 2 नवंबर तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।
अब 2 नवंबर की सुनवाई पर नजर
इमरान खान को मिली राहत अस्थायी है। अगली सुनवाई में अदालत इस मामले में आगे की कार्यवाही पर विचार करेगी। तब तक भारत छोड़ने के नोटिस को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने का आश्वासन दिया गया है।
फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान को 28 अक्टूबर की समयसीमा से पहले अंतरिम राहत मिल गई है। मामले का अंतिम नतीजा अदालत की आगामी सुनवाई और आगे के आदेशों पर निर्भर करेगा।





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